Income Tax deductions under Chapter VIA

आयकर अधिनयमके अध्याय VIA अहाँके अपन आयकर बचाबयमे मदति करैत अछि।


आयकर अधिनयमके अध्याय VIA अहाँके अपन आयकर बचाबयमे मदति करैत अछि। अहि अध्यायके अन्तर्गत किछ सेक्शन सभ अछि जाहिके मोताबिक इन्वेस्ट कय अथवा खर्च कय अपन सकल आय, आयकर अधिनियमके मोताबिक कम कयल जा सकैछ ताहि सँ अहाँके कम टैक्सके (कर) भुगतान करय पड़त। अहि अध्यायके किछ महत्वपूर्ण सेक्शन सभक नीचाँमे चर्च करब।

1. सेक्शन 80 C

अहि सेक्शनमे बेसी सँ बेसी 1,50,000.00 टका तक छूट प्राप्त कय सकैत छी। अर्थात अपन कर योग्य आयमे सँ अहाँ 1,50,000.00 टका तक कम कय सकैत छी। जँ अहाँ नीचा देल गेल मे इन्वेस्ट अथवा खर्च करैत छी। जँ 1,50,000.00 सँ बेसी इन्वेस्ट अथवा खर्च करब तैयो अहाँके 1,50,000.00  तक छूट भेटत ओहि सँ बेसी नहि।

सेक्शन 80 C मे कतय कतय इन्वेस्ट अथवा खर्च कयल जा सकैछ?

A. जीवन बीमाके भुगतान
B.  प्रिविडेंट फण्ड
C. घरक लोनके भुगतान (मूलधन पर मात्र)
D. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (नवका डिपॉजिट आओर सुदि दुनु)
E. यूनिट लिंक्ड बीमा प्रीमियम (ULIP)
F. कमूलटेड टाइम डिपॉजिट
G. CBDT द्वारा स्वीकृत कम्पनीमे शेयर तथा डिबेंचर्समे इन्वेस्टमेंट
H. एजुकेशनल खर्च (स्वयंकेँ, पति/पत्नीक, बच्चाक)
I. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम अथवा CBDT द्वारा स्वीकृत म्यूच्यूअल फण्डके इन्वेस्टमेंट

2. सेक्शन 80 CCC

किछ पेंशन निधियकमे अंशदानक सम्बन्धमे कटौती अर्थात सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्रक बीमा कंपनीक द्वारा प्रस्तावित पेंशन निधियकके प्रति अंशदानमे।

3. सेक्शन 80CCD (1)

अहि सेक्शनके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आनल गेल पेन्शन स्कीम योजना होयत अछि जाहिमे इन्वेस्ट कयला सँ छूट प्राप्त कयल जा सकैछ। अहिमे मुख्यतः नेशनल पेन्शन स्कीम तथा अटल पेन्शन योजना अबैत अछि। जँ अहाँके वेतन भेटैत अछि तँ बेसिक आओर DA के जोड़ि ओकर 10% छूट लय सकैत छी, आओर जँ अहाँ अपन व्यपार करैत छी अथवा प्रोफेसनल छी तँ अपन कूल आमदनीके 20% छूट लय सकैत छी। एकबात धिआन राखय वला अछि जे 80C, 80CCC तथा अहि इ सेक्शन 80CCD(1) मिला कय टोटल छूट मात्र 1,50,000.00 तक भेटत।

4. सेक्शन 80CCD (1B)

नेशनल पेन्शन सिस्टममे इन्वेस्ट कयला सँ 50,000.00 तक अतिरिक्त छूट प्राप्त कयल जा सकैछ, इ 1,50,000.00 सँ ऊपर होयत।

5. सेक्शन 80CCD (2)

अहि सेक्शनमे नियोक्ता द्वारा सेन्ट्रल सरकारक पेन्शन फण्डमे जमा कयल गेल राशि छूटके रूपमे स्वीकृत अछि जे बेसिक सैलरी आओर DA के जोड़ि जे टका आओत ओकर 10% तक छूट भेटत।

6. सेक्शन 80D

इ सेक्शन मेडिकल पॉलिसी लेल अछि। बोलचालके भाषामे मेडिक्लेम कहल जायत छै, वास्तवमे स्वास्थ्य बीमा किनैत छी तँ अहि सेक्शनमे छूट भेटत। स्वयंके लेल, पति/पत्नी लेल, आओर बच्चाके लेल 25,000.00 रुपया तक छूट भेट सकैत अछि, माँ-बाबूजीक उमरि 60 वर्ष सँ कम अछि तँ 25,000.00 तक छूट भेट सकैत अछि आओर जँ माँ-बाबूजीक बयसि 60 वर्ष सँ ऊपर अछि तँ 50,000.00 टका तक छूट भेट सकैत अछि।

7. सेक्शन 80DD

सेक्शन 80DD मे विकलांग/दिव्यांग के मेंटिनेंस आओर इलाजमे खर्च भेल टका आयकरमे छूट लेल स्वीकृत अछि।
सामान्य विकलांग 75,000.00 टका तक आओर गम्भीर विकलांग 1,25,000.00 तक छूटके हकदार बनैत छथि।

8. सेक्शन 80DD (B)

मेडिकल ट्रीटमेन्ट लेल आयकरमे सेहो छूटके व्यवस्था कयल गेल अछि जँ अहाँके उमरि 60 वर्ष सँ कम अछि तँ 40,000.00 अथवा अहाँके जे खर्च भेल अछि ओहिमे जे कम अछि से अहाँ आयकरमे छूट प्राप्त कय सकैत छी।
जँ अहाँके उमरि 60 वर्ष सँ बेसी अछि तँ अहाँ 10,000.00 टका अथवा जे खर्च भेल अछि ओहिमे जे कम अछि से छूट भेटत।

9. सेक्शन 80E

उच्यशिक्षा लेल जे कर्ज लेल गेल रहैत अछि ओकर सुदि धारा 80E के अन्तर्गत आयकरमे छूट भेटैत अछि। इ अधिकतम 8 वर्ष लेल जा सकैछ। अहिमे कोनो सिमा निर्धारण अर्थात लिमिट नहि छै।

10. सेक्शन 80EE
रहय वला घर लेल कर्जके सुदि 50,000.00 तक अहि सेक्शनमे छूट भेटैत छै।

11. सेक्शन 80EEA
रहय वला घर लेल सस्ता दर हाउसिंग लोन वला स्किममे जँ  वित्तीय वर्ष 2019-20 मे कर्ज  लेने छी तँ अहि सेक्शनमे 1,50,000.00 तक सुदि पर छूट भेटैत छै।

12. सेक्शन 80G
इ सेक्शन दान पर छूट लेल बनायल गेल अछि। जे संस्था सभ आयकर द्वारा प्रमाणित अछि ओहन संस्था सभक दान देल गेल किछ राशि पर टैक्स नहि देबय पड़ैत छै।

13. सेक्शन 80GG
भाड़ाके (Rent) के भुगतान पर आयकरमे छूट भेटैत अछि।
a. जे भाड़ा भुगतान कयने छी ओहि सँ एडजस्ट कयल टोटल आमदनीके 10% घटा दिय।
b. 5,000.00 सभ महीना
c. एडजस्ट कयल गेल टोटल आमदनीके 25%

14. सेक्शन 80GGA
वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकासक लेल किछु दान कें संबंध मे कटौती
वैज्ञानिक अनुसंधान एवं ग्रामीण विकासमे संलग्न संगठन अथवा संस्थान अथवा महाविद्यालय सभके प्रति कयल गेल दान  कोनो अधिकतम सीमा लागू नहि अछि।

15. सेक्शन 80GGC
कोनों व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलकके देल गेल अंशदानक संबंधमे कटौती, 
कोनो अधिकतम सीमा लागू नहि अछि।
16. सेक्शन 80HH
पिछरल क्षेत्रमे स्थापित नव उद्योग सँ अथवा होटल सँ लाभ
व्यापार सँ भेल लाभके 20%
17. सेक्शन 80HHA
छोट औद्योगिक क्षेत्रमे स्थापित नव व्यापार सँ भेल लाभ
व्यापार सँ भेल लाभके 20%

18. सेक्शन 80HHBA
हाउसिंग प्रोजेक्टके व्यापार सँ भेल लाभ
व्यापार सँ भेल लाभ 50%

19. सेक्शन 80JJAA
नवका श्रमिक सभके रोजगार
करदाता जनिकर टैक्स ऑडिट होयत अछि, किछ निर्धारित शर्तके पूरा करैत नव श्रमिकके रोजगार दैत अछि तँ 30% अतिरिक्त छूटके पात्रता भेटैत छै।

20. सेक्शन 80O
विदेशी उद्यम आदि सँ रॉयल्टी।  
कोनो अधिकतम सीमा लागू नहि अछि।

21. सेक्शन 80P
सहकारी संस्था सभक आय
जँ किछ निर्दिष्ट गतिविधिमे संलग्न छै तँ 100% कटौती।

22. सेक्शन 80QQB
पाठ्यपुस्तकके छोड़ि किछ पोथी सभक लेखक सभके रॉयल्टी आमदनी आदि |
300000 टका अथवा रॉयल्टीमे भेटल टका मे सँ जे टका कम होयत |

23. सेक्शन 80TTA
बचत खातामे जमा टका पर जे सूदि भेटल अछि,
अहि सेक्शनके लिमिट 10,000/- टका अछि।

24. सेक्शन 80TTB
इ सेक्शन वृद्ध नागरिक लेल अछि, हुनका सभके सभ तरहक सूदि सँ भेटल टका पर 50,000/- तक छूट भेट सकैत अछि।

25. सेक्शन 80U
स्थायी रूप सँ शारीरिक विकलांगताक मामिलामे करमे छूट
80% विकलांग व्यक्तिक लेल 75000 टका तथा 80% सँ बेसी विकलांगता वला व्यक्तिक लेल 125000 टका छूट भेटैत छै।


टिप्पणी

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Indian Tax System (Maithili) भारतक कर व्यवस्था (मैथिली): Income Tax deductions under Chapter VIA
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आयकर अधिनयमके अध्याय VIA अहाँके अपन आयकर बचाबयमे मदति करैत अछि।
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