वित्त विधेयक, 2022 कें खंड 58 मे धारा 194R के बारेमे बतायल गेल अछि जाहिमे स्पष्ट रूप सँ कहल गेल छै की इ परिवर्तन 1 जुलाई 2022 सँ प्रभावी होय...
वित्त विधेयक, 2022 कें खंड 58 मे धारा 194R के बारेमे बतायल गेल अछि जाहिमे स्पष्ट रूप सँ कहल गेल छै की इ परिवर्तन 1 जुलाई 2022 सँ प्रभावी होयत, मुदा इ धारा 1 अप्रैल 2022 मे आबि गेल छल।
अहि सेक्शनमे जखनि कोनो निवासीके लाभ अथवा रिआति अथवा गिफ्ट करैत छी तँ 10 प्रतिशत टीडीएस काटय पड़त।
जँ लाभ/रिआति/गिफ्टके मूल्य 20,000/- टका सँ कम अछि तँ टीडीएस काटयके आवश्यकता नहि अछि।
ओहि इंडिविजुअल अथवा हिन्दू सन्युक्त परिवार (HUF) के अहि सेक्शनमे टीडीएस काटयके आवश्यकता नहि छै जँ पछिला वित्तीय वर्षमे व्यवसाय सँ टोटल टर्नओवर 1 करोड़ तथा प्रोफेसनल सर्विस सँ 50 लाख सँ कम छै।
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