नई दिल्ली, 14 जुलाई 2024: वित्त मंत्रालय द्वारा आइ फॉर्म जीएसटीआर-1ए के अधिसूचना के घोषणा कैल गेल। जीएसटी (वस्तु आ सेवा कर)क अन्...
नई दिल्ली, 14 जुलाई 2024: वित्त मंत्रालय द्वारा आइ फॉर्म जीएसटीआर-1ए के अधिसूचना के घोषणा कैल गेल। जीएसटी (वस्तु आ सेवा कर)क अन्तर्गत व्यापारी आ व्यवसायी द्वारा अपन जीएसटी रिटर्नमे कयल गेल त्रुटिकेँ सुधारबाक लेल फॉर्म जीएसटीआर-१ए के उपयोग कयल जायत।
फॉर्म जीएसटीआर-१ए के माध्यम सँ व्यवसाय फॉर्म जीएसटीआर-१ मे अपन द्वारा दर्ज विवरण के संशोधित करय मे सक्षम होयत। एहि प्रपत्रमे ओहि विवरणकेँ समायोजित कयल जायत जे व्यापारी वा हुनक ग्राहक द्वारा सूचित कयल गेल छल।
वित्त मंत्रालयक अनुसार, फॉर्म जीएसटीआर-१ए केँ लागू करबाक उद्देश्य जीएसटी प्रक्रियाकेँ बेसी सुचारू आ सटीक बनयब अछि। एहिसँ व्यापारीलोकनिकेँ अपन प्रतिफलमे सुधार करबामे सुविधा भेटत आ जीएसटी प्रशासनकेँ सटीक आंकड़ा सेहो भेटत।
वित्त मंत्रालयक एकटा वरिष्ठ अधिकारी कहलनि, "फॉर्म जीएसटीआर-१ए व्यापारीसभकेँ अपन त्रुटिकेँ सुधारबाक लेल एकटा महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करत। एहिसँ न केवल जीएसटी अनुपालनमे सुधार होयत बल्कि व्यापारी आ जीएसटी अधिकारीसभमे विश्वास सेहो बढ़त।
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