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TDS on Salary under Section 192

वेतन पर टीडीएस काटयके की नियम छै ताहि पर चर्चा कयल गेल छै।

आयकर अधिनियम 1961 के धारा (सेक्शन) 192 अन्तर्गत सैलरी पर टीडीएस काटल जायत छै। नियोक्ता (एम्प्लायर) अपन कर्मचारीके  जे सैलरी दैत छै ताहि पर टीडीएस काटय छै। जे महीना नियोक्ता द्वारा देल जायत छै ओकरा ‘Income’ under the head ‘Salary’ श्रेणीमे राखल जायत छै, आओर जे नियोक्ता छै ओकर जिम्मेदारी बनैत छै जे आयकरके स्लैबके मोताबिक टीडीएस काटि कय रिटर्न जमा करय।  u/s 192 मे जे टीडीएस काटल जायत छै ओ Form 16 मे देखायल जायत अछि, नियोक्ता द्वारा कर्मचारीके फॉर्म 16 उपलब्ध कराओल जायत छै।

केहन तरहक नियोक्ता टीडीएस काटि सकैत छै?

1. कम्पनी सभ (प्राइवेट हुए अथवा पब्लिक)

2. इंडिविजुअल

3. हिन्दू संयुक्त परिवार (HUF)

4. ट्रस्ट सभ

5. पार्टनरशिप फर्म

6. कॉपरेटिव सोसाइटी

सेक्शन 192 के अधीन अहि सभतरहक नियोक्ताके अपन एम्प्लॉयी सभकेँ टीडीएस काटि, समय सँ जमा करय पड़ैत छै।

अहिमे कर्मचारीके संख्या कोनो महत्व नहि रखैत छै जँ आयकरके स्लैबके मोताबिक कर अबैत छै तँ नियोक्ताके अपन कर्मचारीके सैलरी पर टीडीएस कटबाक चाही।

सेक्शन 192 मे टीडीएस कखनि कटबाक चाही?

टीडीएस काटयके जे नियम सेक्शन 192 मे बताओल गेल अछि जे ओहि वास्तविक सैलरी पर टीडीएस कटबाक चाही। अर्थात कर्मचारीके जे सैलरी भेट गेलय मात्र ओहि पर टीडीएस काटल जेतय, जे सैलरी नियोक्ता लग जमा छै ओहि पर टीडीएस नहि काटल जायत। संगहि जे एडवांस सैलरी अथवा पिछूलका बाकी सैलरी देल जाय तँ ओहो पर टीडीएस काटल जायत छै।

सैलरी पर टीडीएस कोना काटल जायत छै?

कर्मचारीके आयके गणना करयके नियम।

सभसँ  पहिले नियोक्ताके सम्बन्धित वित्तीय वर्षक लेल कर्मचारीक वेतनके अनुमान लगेबाक चाही।  एहि मे बेसिक वेतन, महंगाई भत्ता, नियोक्ता द्वारा देल गेल आन तरहक लाभ,  जेना घर भाड़ा लेल भत्ता , एलटीए, भोजन कूपन आदि, ईपीएफ अंशदान, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, पछिला नियोक्ता सँ वेतन, जँ कोनो हो,  आदि सभ जोड़ल जायत छै।

अगिला स्टेप छै जे आयकर अधिनयमके अन्तर्गत धारा 10 के अनुसार सैलरी इनकम सँ कतेक बाद देबय (छोड़य) के छै ताहिके गिनती कयल जायत छै। जेना घर भाड़ा लेल भत्ता (HRA), घुमय लेल देल गेल भत्ता (LTA), यूनिफार्म तथा बच्चा सभके लेल देल जाय वला शिक्षा लेल जे भत्ता होयत अछि, प्रोफेशनल टैक्स, मनोरञ्जन भत्ता, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000.00 रुपया छोड़ल जायत छै।

नियोक्ता सकल मासिक आय सँ एहन छूटक कम करैत अछि आओर बचल राशिके कर योग्य वेतन आयके रूप मे मानल जाओत।

जँ कर्मचारी आन आय जेना मकान सम्पति सँ किराया सँ आमदनी अथवा बैंक जमा आदिके बारेमे जानकारी उपलब्ध करबैत छथि तँ ओहन स्थितिमे अहि  टकाके शुद्ध कर योग्य वेतनमे जोड़ल जयबाक चाही।  आगू आवास ऋण पर देल गेल ब्याज मकान संपत्ति आय सँ काटल जाइत अछि, मुदा जँ मकान संपत्ति सँ आय नहि अछि तँ ‘मकान संपत्ति सँ अमदनीके शीर्षक क अंतर्गत नकारात्मक आंकड़ा होएत।  उक्त राशियक कें जोड़य या कम करयके बाद गणना कयल गेल आंकड़ा कर्मचारीके सकल कुल आय होयत.

आब नियोक्ता वर्षके लेल निवेशके आमदनी सँ कम करैत छै, जे प्रस्तुत निवेश घोषणा कें अनुसार कर्मचारीक कें द्वारा घोषित आयकर अधिनियम कें अध्याय VI-A कें तहत आबै छै.  घोषणामे निवेश lकें राशि जेना पीपीएफ, कर्मचारीकें भविष्य निधि, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, एनएससी, सुकन्या समृद्धि खाता शामिल भ' सकैछ.  इ आय व्यय जेना होम लोन कें चुकता, जीवन बीमा प्रीमियम, एनएससी, सुकन्या समृद्धि खाता आदि कें सेहो कयल जा सकैछ। तहिना नियोक्ता विभिन्न अन्य धाराक जेना धारा 80डी, 80जी, आदि कें तहत कटौती कयल जायत अछिम

 नोट: जँ कर्मचारी नव कर प्रणालीक विकल्प चुनय चाहय अछि, तँ ओ प्रत्येक वर्ष विकल्प कें प्रयोग करय कें बारे मे नियोक्ता कें इ बात कें संकेत द सकय छै.  आ नियोक्ता नव कर व्यवस्था कें अनुसार अपन आयकर कटौती कयर सकय छै.

 संगहि, जँ कर्मचारी नवका कर व्यवस्थाके मोताबिक आयकरके गणना करबाक घोषणा करैत अछि, तखनि आयकर अधिनियम पुरान कर प्रणाली मे अनुमति देल गेल 70 निर्दिष्ट छूट आ कटौती कें अनुमति नहि देयत छै.  अहिके लेल नियोक्ता कर्मचारी द्वारा चुनल गेल आयकर प्रणालीक मोताबिक शुद्ध कर योग्य आयके गणना करत।

जँ कर्मचारीके शुद्ध आय कर योग्य नहि होयत अछि तँ टीडीएस नहि काटल जायत छै।

टिप्पणी

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ESCI & EPF,2,GST,6,INCOME TAX,3,INCOME TAX SLAB,1,TDS,7,TDS RATE CHART,1,TDS Section,4,
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Indian Tax System (Maithili) भारतक कर व्यवस्था (मैथिली): TDS on Salary under Section 192
TDS on Salary under Section 192
वेतन पर टीडीएस काटयके की नियम छै ताहि पर चर्चा कयल गेल छै।
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