आसान भाषामे कहल जाय तँ ESIC (Employees State Insurance Corporation) अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा निगम एकटा एहन प्रणाली अछि जे निजी क्षेत्र मे ...
आसान भाषामे कहल जाय तँ ESIC (Employees State Insurance Corporation) अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा निगम एकटा एहन प्रणाली अछि जे निजी क्षेत्र मे काज करय वाला कर्मचारीकके लेल स्वास्थ्य बीमा प्रदान करैत अछि।
ईएसआईसीक लाभ
- चिकित्सा लाभ- चिकित्सा लाभ : कर्मचारी आओर कर्मचारीक परिवारके रोजगारमे प्रवेशक पहिल दिन सँ ईएसआईसी कें तहत चिकित्सा लाभ भेटय छै. जइ कें तहत ओ अपन नजदीकी ईएसआईसी डिस्पेंसरी सं दवाई ल सकय छै आ इलाज कें लेल ईएसआईसी अस्पताल मे अपन इलाज करा सकय छै.
- प्रसूति लाभ/मातृत्व लाभ : ईएसआईसी महिला कर्मचारी कें गर्भावस्था कें दौरान प्रसूति लाभ प्रदान करयत छै जइ कें तहत गर्भवती महिला कें 26 सप्ताह तइक 100% औसत दैनिक मजदूरी उपलब्ध करायल जायत छै.
- आश्रित लाभ : मात्र बीमित व्यक्ति नहि, ईएसआईसी आश्रित लोगकक सहायता सेहो प्रदान करैत छै जाहिके तहत जँ कर्मचारीके रोजगारमे चोटके कारण मृत्यु भ' जायत छै, तखनि ईएसआईसी दूवारा आश्रितकके मासिक भुगतान कयल जायत छै.
- बीमारी के लाभ: बीमारीक स्थितिमे मेडिकल अवकाशक भरपाईके लेल लगातार दू लाभ अवधिमे 91 दिनक लेल अवकाशके समय दैनिक मजदूरीक 70% प्रावधान कयल गेल छै.
- विकलांगता लाभ: ईएसआईसी विकलांगता लाभ कें सेहो प्रावधान करयत छै जइ कें तहत समय ठीक हुअ तइक अस्थायी अक्षमता कें स्थिति मे आ स्थायी विकलांगता कें लेल इ पूरा जीवन कें लेल विकलांगता लाभ प्रदान करयत छै.
- बेरोजगारी भत्ता/गैर-रोजगार भत्ता: ईएसआईसी चोट कें कारण रोजगार कें आंशिक नुकसान कें लेल अधिकतम 24 महीना कें अवधि कें लेल मासिक नकद भत्ता प्रदान करैत छै.
ईएसआईसी के नियम
- ईएसआईसी एक्ट के तहत जून 2019 तकक योगदान एहि तरहे छल, कर्मचारी के योगदान 1.75% आ नियोक्ता के योगदान 4.75% छल
- 1 जुलाई, 2019 स॑ नया नियम लागू करलऽ गेलै, जेकरा तहत ईसिक योगदान दरमे कमी कयल गेल । एकर बाद कर्मचारी क अंशदान 0.75% आ नियोक्ता क अंशदान 3.25% भ' गेल अछि।
- अइ योजना कें तहत 21000 या 21000 सं कम वेतन प्राप्त करय वाला लोगक कें पंजीकरण अनिवार्य छै, एकर अलावा ओ लोगक कें जिनकर वेतन 21000 सं बेसि छै, अगर ओ चाहय छै त ओ स्वेच्छा सं अइ ईएसआई एक्ट 1948 कें तहत पंजीकरण करा सकय छै.
- कोनों स्थापित संगठन, कंपनी या फैक्ट्री आदि जइ मे किछ राज्यकमे कर्मचारीक कें संख्या 10 या 10 सं बेसि होयत छै आओर किछ राज्यमे 20 अथवा 20 सँ बेसी भेला पर, ओकरा ईएसआईसी एक्ट 1948 आ ईपीएफ एक्ट 1952 कें तहत पंजीकरण लेनाय जरुरी होइत छै.
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